दिल्ली में बढ़ रहे कोरोना को लेकर जिम, कॉलेज,सिनेमाहॉल को सरकार ने बंद करने का दिया आदेश
नई दिल्ली:दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामलों के बीच दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने मंगलवार को स्कूल,कॉलेज, सिनेमा हॉल और जिम तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश दिया।
बसों और मेट्रो की क्षमता घटाकर 50 प्रतिशत कर दी गई है। अब सिर्फ 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ ही मेट्रो और बसें चलेंगी और खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। गैर-आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की दुकानें व प्रतिष्ठान और मॉल सम-विषम फॉर्मूले के आधार पर सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगे। लेकिन आवश्यक वस्तुओं की दुकानें और आवश्यक सेवाएं सुचारू रूप से चलती रहेंगी। स्टैंडअलोन (सिंगल) व गली-मोहल्ले की सारी दुकानें खुलेंगी चाहे वह किसी भी सामान की दुकान हो। शादी व अंतिम संस्कार में अब 20 लोग शामिल हो सकेंगे। सोमवार रात से लागू किए नाइट कर्फ्यू का समय रात 11 बजे की जगह एक घंटा बढ़ाकर रात 10 बजे से कर दिया गया है। ये प्रावधान ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्श्न प्लान (ग्रैप) में निर्धारित पहले चरण के येलो अलर्ट के तहत किए गए हैं। जो कोरोना की संक्रमण दर दो दिन तक 0.50 या इससे ऊपर रहने पर प्रभावी किया जाना सरकार द्वार निर्धारित है। क्या-क्या रहेगा बंद -स्कूल,कॉलेज, ट्रेनिंग,कोचिंग सेंटर, अन्य शैक्षणिक संस्थान व पुस्तकालय -सिनेमा हॉल,थिएटर,मल्टीप्लेक्स -स्पा, जिम और योग इंस्टीट्यूट एंटरटेनमेंट पार्क,वाटर पार्क या इस जैसे अन्य पार्क-राजनीतिक,सांस्कृतिक व मनोरंजन की सभी गतिविधियां
-कारोबारी प्रदर्शनियां आयोजित नहीं होगी -बैंक्वेट हॉल,ऑडिटोरियम व सभागार
शर्तों के साथ ये सेवाएं खुलेंगी
–मार्केट व शॉपिंग कांप्लेक्स में सम-विषम के आधार पर सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगी दुकानें
-रिहायशी इलाकों की सभी दुकानें सुबह दस बजे से रात आठ बजे तक खुलेंगी, इन पर सम-विषम का नियम लागू नहीं होगा
-मॉल्स में दुकानें सम-विषम के आधार पर सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगी
-निगम के एक जोन में प्रतिदिन एक ही साप्ताहिक बाजार खुलेगी और 50 प्रतिशत दुकानदारों को ही होगी अनुमति
-50 प्रतिशत क्षमता के आधार पर सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक ही खुलेंगे रेस्तरां
-बार दोपहर में 12 बजे से 10 बजे रात तक 50 प्रतिशत क्षमता के आधार पर खुलेंगे
-होटल और लॉज खुलेंगे, लेकिन किसी आयोजन की अनुमति नहीं होगी
-नाई की दुकान,सैलून व ब्यूटी पार्लर खुले रहेंगे
-योग की सिर्फ कमरे के बाहर ही अनुमति होगी
-ग्रेड -एक,दास कैडर व सेक्शन अफसर से ऊपर के अधिकारियों के अतिरिक्त सभी कर्मचारियों में 50 प्रतिशत को ही बुलाने की अनुमति
-शेष 50 प्रतिशत कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे
-अनिवार्य सेवाओं वाले सभी कार्यालयों में 100 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी
-सभी निजी कार्यालयों को 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ नौ से पांच बजे के बीच काम करना होगा
-स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स व स्टेडियमों में खेल गतिविधियां बंद रहेंगी, सिर्फ राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में शामिल होने वाले खिलाड़ियों का प्रशिक्षण हो सकेगा
-स्विमिंग पूल बंद रहेंगे, सिर्फ राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में शामिल होने वाले खिलाड़ियों का प्रशिक्षण हो सकेगा
-सार्वजनिक पार्क,बाग,गोल्फ कोर्स में सिर्फ सैर कर सकेंगे और खेल सकेंगे, यहां पिकनिक की अनुमति नहीं होगी
-शादी सिर्फ कोर्ट या घर में हो सकेगी और अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे
-अंतिम संस्कार में भी 20 लोगों को ही अनुमति होगी
-धार्मिक स्थल खुले रहेंगे, लेकिन श्रद्धालुओं को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी
-दिल्ली मेट्रो व शहर के अंदर बसें 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलेंगी
-मेट्रो व बसों में खड़े होकर यात्रा की अनुमति नहीं होगी
-ऑटो,ई-रिक्शा व साइकिल रिक्शा में दो लोग,टैक्सी,कैब व ग्रामीण सेवा में दो लोग व मैक्सी कैब में पांच लोग तथा आरटीवी में 11 लोगों को होगी अनुमति
-नाइट कर्फ्यू रात दस बजे से सुबह पांच बजे तक लागू होगा
-साप्ताहिक कर्फ्यू नहीं होगा
-सारी निर्माण गतिविधियां जारी रहेंगी
-औद्योगिक इकाइयां व निर्माण एवं उत्पाद संयंत्र खुले रहेंगे
-ई-कामर्स से डिलीवरी की सुविधा