दीपक चौरसिया समेत पाँच के विरुद्ध पुनः वारंट जारी,अजित अंजुम आदि के विरुद्ध न्यायालय का सख्त आदेश,पेश नही होने पर दण्डात्मक कार्रवाई.
दिल्ली:एक नाबालिका के मामले में वीडियो को तोड़ मरोड़ कर प्रसारित करने का मामला गुरुग्राम के जिला एवं सत्र न्यायालय में चल रहा है। पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज इस मामले में गत दिवस अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश भावना जैन की अदालत में हुई। अदालत ने इस मामले में आरोपी अजित अंजुम,सैयद सोहेल,चित्रा त्रिपाठी को सम्मन व दीपक चौरसिया, राशिद, अभिनव राज,ललित सिंह,सुनील दत्त को वारंट भेजकर अदालत में पेश होने का आदेश दिया था। लेकिन आरोपी अदालत में पेश नहीं हुए क्योंकि आरोपियों को सम्मन व वारंट तामील नहीं हो सके थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता ने सम्मन व वारंट तामील ना होने पर अपनी नाराजगी भी प्रकट की साथ ही न्यायालय के उन अधिकारियों के विरुद्ध भी कार्यवाही की मांग किया जिन्होंने उचित समय पर आरोपियों के विरुद्ध वारंट भेजने की प्रक्रिया नही की। जिस पर अदालत ने अपनी छुट्टी का हवाला देकर साथ ही उन अधिकारियों को हिदायत देकर पुनः आरोपी अजीत अंजुम,चित्रा त्रिपाठी,सैयद सोहेल को सम्मन व ललित सिंह, सुनील दत्त राशिद,दीपक चौरसिया,अभिनव राज को वारंट भेजकर 25 मार्च में अदालत में पेश होने के लिए आदेश दिया है। जल्द इस मामले की सुनवाई हो सके इसके लिए अदालत ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है की आगामी 25 मार्च को पेश नही होने आरोपियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि वर्ष 2013 की 2 जुलाई को पालम विहार क्षेत्र के सतीश कुमार काल्पनिक नाम के घर संत आसाराम बापू आए थे बापू ने परिवार के सदस्यों सहित उनकी 10 वर्षीय भतीजी को आशीर्वाद दिया था उस समय सतीश के घर के कार्यक्रम की वीडियो आदि भी बनाई गई थी बापू आसाराम प्रकरण के बाद टीवी चैनलों ने बनाए गए वीडियो को प्रसारित किया था परिजनों ने आरोप लगाए थे कि उनकी व आसाराम बापू की छवि धूमिल करने के लिए वीडियो को तोड़ मरोड़ कर व अश्लील अभद्र तरीके से प्रसारित किया गया था जिससे परिवार व मासूम बालिका को मानसिक व सामाजिक रूप से कष्ट झेलना पड़ा था आहत होकर परिजनों ने पालम विहार क्षेत्र में शिकायत दर्ज कराई थी जिस पर पुलिस थाना ने जीरो एफ आई आर दर्ज कर नोएडा पुलिस को भेज कर अपना पल्ला झाड़ लिया था। पीड़ित पक्ष को सहयोग करने वाली संस्था जन जागरण मंच इस मामले की पैरवी कर रही है।