पतंजलि आयुर्वेद ने सुप्रीम कोर्ट में दी बड़ी जानकारी,14 प्रोडक्ट्स पर लगा दी है रोक
बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में बताया कि कंपनी ने उन 14 प्रोडक्ट्स की बिक्री रोक दी है जिनके लाइसेंस रद्द किए गए थे। पतंजलि ने उच्चतम न्यायालय को जानकारी दी कि उत्तराखंड राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने अप्रैल 2024 में जिन 14 उत्पादों के लाइसेंस कैंसिल किए थे, उन्हें देशभर के स्टोर से वापस लिया जा रहा है।
कंपनी ने जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच को बताया कि उसने 5,606 फ्रेंचाइजी स्टोर को इन उत्पादों को वापस लेने का निर्देश दिया है। पतंजलि आयुर्वेद ने आगे कहा कि मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी इन 14 प्रोडक्ट के सभी विज्ञापन वापस लेने का निर्देश दिया गया है।
30 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई
बेंच ने पतंजलि आयुर्वेद को दो हफ्ते के भीतर एक हलफनामा दायर कर यह बताने का निर्देश दिया कि क्या विज्ञापन हटाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से किए गए अनुरोध पर अमल किया गया है और क्या इन 14 उत्पादों के विज्ञापन वापस ले लिए गए हैं।
कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 30 जुलाई की तारीख तय की। शीर्ष अदालत इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) की ओर से दायर उस याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें पतंजलि पर कोविड टीकाकरण अभियान और आधुनिक चिकित्सा प्रणालियों के खिलाफ दुष्प्रचार अभियान चलाने का आरोप लगाया गया है। उत्तराखंड राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने न्यायालय को बताया था कि पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड और दिव्य फार्मेसी के 14 उत्पादों के निर्माण लाइसेंस को ‘तत्काल प्रभाव से निलंबित’ कर दिया गया है। सर्वोच्च अदालत ने भ्रामक विज्ञापन मामले में योग गुरु रामदेव, उनके सहयोगी बालकृष्ण और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को जारी अवमानना नोटिस पर 14 मई को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।