सांसदों,विधायकों के खिलाफ लंबित मामलों की याचिका पर सुनवाई शुरू

दिल्ली- उच्चतम न्यायालय ने 16 सितंबर को सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को एक उपयुक्त पीठ के समक्ष मौजूदा पूर्व सांसदों/ विधायकों के खिलाफ सभी लंबित आपराधिक मामलों को तत्काल सूचीबद्ध करने को कहा, जिनमें रोक लगी हुयी है. न्यायालय का यह निर्देश उस याचिका पर जारी किया गया था, जो 2016 में दायर की गई थी.

इस याचिका में मौजूदा पूर्व सांसदों/विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों के निपटारे में काफी देरी होने का मुद्दा उठाया था. उच्चतम न्यायालय ने यह गौर करने के बाद निर्देश जारी किया था कि मौजूदा पूर्व के सांसदों/ विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों के निपटारे में “कोई खास सुधार नहीं” हुआ है.

न्यायालय ने उच्च न्यायालयों को निर्देश दिया था कि ऐसी स्थिति में जब रोक आवश्यक माना गया है, अदालत को बिना अनावश्यक स्थगन के मामले की रोजाना आधार पर सुनवाई करनी चाहिए उसका तेजी से, संभव हो तो दो महीने में, निपटारा करना चाहिए.

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