अजीत अंजुम समेत आठ एंकरों के विरुद्ध ट्रायल की प्रक्रिया में जोधपुर के महिला थाना मालखाना इंचार्ज को सम्मन,दो पुलिस कर्मियों के विरुद्ध NBW,दो के विरुद्ध बेलेवल वारंट जारी

दिल्ली:नाबालिका के वीडियो को अश्लील तरीके से प्रसारित करने के मामले में बीते 1 दिसंबर को जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमति शशि चौहान की अदालत सिनियर एंकर चित्रा त्रिपाठी, दीपक चौरसिया,रिपब्लिक टीवी न्यूज के एंकर सैयद सुहैल,राशिद हस्मी,अजीत अंजुम,सुनील दत ,ललित बडगुर्जर समेत सभी आरोपी पत्रकार अदालत में पेश हुए। पीड़िता के अधिवक्ता धर्मेंद्र कुमार मिश्रा के सहयोगी नीरज देसवाल ने बताया कि बीते 25 अगस्त को अदालत ने इस मामले में उक्त सभी 8 आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा 14(1),23,आईटी एक्ट, 67 (बी),120 बी (जालसाजी करना) तथा ipc की धारा 469 व 471 के तहत आरोप तय किए हैं। मामले में ट्रायल की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि14.12.2013 को शिकायतकर्ता द्वारा PS पालम विहार, गुरुग्राम में दर्ज कराई गई थी और इसके द्वारा पत्र को पीएस नोएडा सेक्टर-39 में स्थानांतरित कर दिया गया था, जो कि (SHO) जांच अधिकारी,पीएस पालम विहार, गुरुग्राम द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था। न तो संबंधित SHO और मामले के जांच अधिकारी ने दस्तावेज़ पेश किए और न ही दस्तावेज़ पेश न करने के लिए कोई स्पष्टीकरण दिया गया है। इसलिए SHO/जांच अधिकारी, PS पालम विहार के खिलाफ 10,000 रुपये का जमानती वारंट और दस्तावेज पेश न करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

आगामी सुनवाई 21 दिसंबर को

तथा संबंधित पुलिस स्टेशन के अधिकारी अदालत के समक्ष उपस्थित होने हेतु, सुनवाई की प्रत्येक तारीख पर वर्तमान मामले में अपेक्षित केस संपत्ति पेश करने का निर्देश दिया गया है। ताकि केस संपत्ति के अभाव में महत्वपूर्ण गवाहों को टाला न जा सके। *इसके अलावा अभियोजन पक्ष ने फंडा राम नं. पीएस महिला थाना पश्चिम जोधपुर राजस्थान, को केस प्रॉपर्टी यानी पीएस महिला वेस्ट जोधपुर सिटी वेस्ट, राजस्थान के रजिस्टर के साथ गवाह के रूप में अदालत में पेश होना होगा, जिसके तहत केस प्रॉपर्टी यानी राम के बेटे शिवा उर्फ ​​सवाराम का मोबाइल मालखाने की हिरासत में रखा गया था। पुलिस स्टेशन महिला पश्चिम जोधपुर शहर पश्चिम, राजस्थान में एफआईआर में केस संपत्ति के रूप रूप में ।यह तदनुसार आदेश है कि फंडा राम को भी निर्धारित तिथि पर बुलाया जाए और उसे केस संपति और रजिस्टर और रजिस्टर नंबर को पेश करने का निर्देश दिया जारी किया गया है। तथा पीएस पालम विहार थाना के दीपक कुमार और पीएसआई सुमन के खिलाफ जारी जमानती वारंट आज के लिए तामिल हो गया,लेकिन वे अदालत में पेश नही हुए। इसलिए उनके विरुद्ध निर्धारित तिथि के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।

गौरतलब है कि 2 जुलाई 2013 को पालम विहार क्षेत्र के सतीश कुमार (काल्पनिक नाम) के घर संत आसाराम बापू आए थे। बापू ने परिवार के सदस्यों सहित उनकी 10 वर्षीय भतीजी को भी आशीर्वाद दिया था। उस समय सतीश के घर के कार्यक्रम की वीडियो आदि भी बनाई गई थी। बापू आसाराम प्रकरण के बाद टीवी चैनलों ने बनाई गई वीडियो को तोड़मरोड़ कर प्रसारित किया,पीड़िता के परिवार के घर को अश्लीलता का अड्डा बताकर बताकर चैनल पर प्रसारित किया था। जिसके बाद शिकायतकर्ता के द्वारा पालम विहार गुरुग्राम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई थी। मामले की पैरवी जन जागरण मंच के अध्यक्ष हरिशंकर कुमार व उनकी टीम करती आ रही है।