मुहम्मद जुबैर को हथरस कोर्ट से बड़ा झटका

दिल्लीःऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को हाथरस कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. असल में कोर्ट में पेश होने के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, जब उनके खिलाफ 2018 में जिले में 2 मामले दर्ज किए गए थे।जबकि इससे पहले सीतापुर (Sitapur) और लखीमपुर खीरी कोर्ट ने भी जुबैर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है. ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को गुरुवार को हाथरस की एक अदालत में पेश किया गया था और जहां कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया. जिसे जुबैर के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है.

इससे पहले लखीमपुर और सीतापुर कोर्ट ने भी उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया था. जानकारी के मुताबिक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) हाथरस की अदालत ने हाल ही में फैक्ट चेकर के खिलाफ बी वारंट जारी किया था. जिसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया था.गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जुबैर के खिलाफ सीतापुर, लखीमपुर खीरी, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर और हाथरस में दर्ज छह मामलों की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था और आईपीएस अफसर डॉ. प्रीतिंदर सिंह की अध्यक्षता में दो सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है. जो उससे जुड़े मामलों की जांच करेगी.

सीतापुर में दर्ज हुई थी एफआईआर

बता दें की ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबै के खिलाफ सीतापुर जिले में प्राथमिकी एक जून को हिंदू शेर सेना के जिला अध्यक्ष भगवान शरण ने दर्ज कराई थी. जिसके बाद जुबैर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 295ए (धार्मिक भावनाओं को आहत करने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य) और आईटी अधिनियम की धारा 67 के तहत मामला दर्ज किया गया था.