दीपक चौरसिया समेत 8 आरोपियों पर आरोप तय के बाद ट्रायल शुरू,दो पुलिस कर्मी के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी

नाबालिका के वीडियो को तोड़- मरोड़कर प्रसारित करने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश शशि चौहान की अदालत में गत 1 दिसंबर को सुनवाई हुई। सभी आरोपियों पर अदालत ने विभिन्न आपराधिक धाराओं में आरोप भी तय किए हैं। अब गवाहों की गवाहियां शुरू हो चुकी है। अदालत अब इस मामले में आगामी 21 दिसम्बर को सुनवाई करेगी। सामाजिक संस्था जनजागरण मंच के अध्यक्ष हरी शंकर कुमार व वरिष्ठ अधिवक्ता धर्मेंद्र मिश्रा से प्राप्त जानकारी के अनुसार सुनवाई के दौरान 8 आरोपी अजीत अंजुम, सैय्यद सोहेल, दीपक चौरसिया, राशिद, सुनील दत्त, ललित, चित्रा त्रिपाठी व अभिनव राज अदालत में पेश हुए। उनका कहना है कि पालम विहार के थाना प्रबंधक को आदेश दिए गए कि14 दिसम्बर 2013 को शिकायतकर्ता द्वारा थाना पालम विहार में जो रिपोर्ट दर्ज कराई गई थीऔर इस रिपोर्ट को नोएडा के सैक्टर 39 पुलिस थाना में स्थानांतरित कर दिया गया था, जो कि SHO/जॉच अधिकारी पालम विहार गुरुग्राम द्वारा प्रस्तुत नही किया। न तो संबंधित sho और मामले के जांच अधिकारी ने दस्तावेज पेश किए और न ही दस्तावेज पेश न करने के लिए कोई स्पष्टीकरण दिया गया है इसलिए इसलिए SHO/जांच अधिकारी, PS पालम विहार के खिलाफ 10,000/- रुपये का जमानती वारंट और दस्तावेज पेश न करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। तथा संबंधित पुलिस स्टेशन के अधिकारी अदालत के समक्ष उपस्थित होने हेतु, सुनवाई की प्रत्येक तारीख पर वर्तमान मामले में अपेक्षित केस संपत्ति पेश करने का निर्देश दिया गया है। ताकि केस संपत्ति के अभाव में महत्वपूर्ण गवाहों को टाला न जा सके।

इसके अलावा अभियोजन पक्ष ने फंडा राम नं. पीएस महिला थाना पश्चिम जोधपुर राजस्थान, को केस प्रॉपर्टी यानी पीएस महिला वेस्ट जोधपुर सिटी वेस्ट, राजस्थान के रजिस्टर के साथ गवाह के रूप में अदालत में पेश होना होगा, जिसके तहत केस प्रॉपर्टी यानी राम के बेटे शिवा उर्फ ​​सवाराम का मोबाइल मालखाने की हिरासत में रखा गया था। पुलिस स्टेशन महिला पश्चिम जोधपुर शहर पश्चिम, राजस्थान में एफआईआर संख्या में केस संपत्ति के रूप में। 122 दिनांक 21.08.2013 थाना महिला पश्चिम जोधपुर शहर में धारा 376, 354, 342 आईपीसी, 23/26 पॉक्सो एक्ट के तहत। यह तदनुसार आदेश है कि फंडा राम को भी निर्धारित तिथि पर बुलाया जाए और उसे केस संपत्ति और रजिस्टर नंबर पेश करने का निर्देश दिया जाए। तथा पीएस पालम विहार थाना के दीपक और पीएसआई सुमन के खिलाफ जारी जमानती वारंट आज के लिए तामील हो गया, लेकिन वे अदालत में पेश नहीं हुए। उनके विरुद्ध निर्धारित तिथि के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी कर उनकी उपस्थिति सुनिश्चित की जाए।

गौरतलब है कि वर्ष 2013 की 2 जुलाई को पालम विहार क्षेत्र के सतीश कुमार (काल्पनिक नाम) के घर संत आसाराम बापू आए थे। बापू ने परिवार के सदस्यों सहित उनकी 10 वर्षीय भतीजी को भी आशीर्वाद दिया था। उस समय सतीश के घर के कार्यक्रम की वीडियो आदि भी बनाई गई थी। बापू आसाराम प्रकरण के बाद टीवी चैनलों ने बनाई गई वीडियो को प्रसारित किया था। परिजनों ने आरोप लगाए थे कि उनकी व आसाराम बापू की छवि धूमिल करने के लिए वीडियो को तोड़-मरोडकर अश्लील व अभद्र तरीके से प्रसारित किया गया था। जिससे परिवार व मासूम बालिका को मानसिक व सामाजिक रूप से कष्ट झेलना पड़ा था। आहत होकर परिजनों ने पालम विहार पुलिस थाना में शिकायत दर्ज कराई थी। इस मामले की पैरवी सामाजिक संस्था जन जागरण मंच के अध्यक्ष हरी शंकर कुमार व उनकी टीम करती आ रही है।