दीपक चौरसिया मामले में आशाराम बापू से संबंधित दर्ज केस के जोधपुर पश्चिम महिला थाना के मालखाना के इंचार्ज को गुरुग्राम के पॉक्सो की अदालत ने किया सम्मन जारी

गुरुग्राम: नाबालिका के वीडियो को अश्लील तरीके से प्रसारित करने के मामले में बीते 15 नवंबर को जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमति शशि चौहान की अदालत में आजतक चैनल की सिनियर एंकर चित्रा त्रिपाठी, zee news के एंकर दीपक चौरसिया, रिपब्लिक टीवी न्यूज के एंकर सैयद सुहैल, इंडिया न्यूज के एंकर राशिद समेत 6 आरोपी पत्रकार अदालत में पेश हुए।

आरोपी ललित सिंह और अजीत अंजुम ने व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की मांग करते हुए अपने वकीलों के माध्यम से आवेदन दायर किए जाने पर गत 15 नवंबर के लिए छूट दी गई। पीड़िता के अधिवक्ता धर्मेंद्र कुमार मिश्रा के सहयोगी नीरज देसवाल ने बताया कि बीते 25 अगस्त को अदालत ने इस मामले में 8 आरोपी जिनमे चित्रा त्रिपाठी, अजीत अंजुम,जी न्यूज के एंकर दीपक चौरसिया,रिपब्लिक चैनल के एंकर सैय्यद सोहेल,इंडिया न्यूज के राशिद हासमी, रिपोर्टर सुनील दत्त, ललित बडगुजर, प्रोड्यूसर अभिनव राज के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा 14(1),23,आईटी एक्ट, 67 (बी),120 बी (जालसाजी करना) तथा ipc की धारा 469 व 471 के तहत आरोप तय किए हैं। मामले में ट्रायल की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जिसमे बीते 10 अक्तूबर को पुलिस के अधिकारी को सम्मन जारी किया गया था,लेकिन कोर्ट में गवाही हेतु पेश नही होने पर एसआई सुमन,और दीपक कुमार व अन्य को वेलेवल वारंट जारी किया है,तथा जोधपुर के महिला थाना पश्चिम के अधिकारी को सम्मन जारी किया है। मामले की पैरवी करने वाली संस्था जनजागरण मंच के अध्यक्ष हरिशंकर कुमार से प्राप्त जानकरी के अनुसार वर्ष 2013 में जीरो FIR के समय, शिकायतकर्ता के द्वारा पालम विहार गुरुग्राम पुलिस स्टेशन में जो शिकायत दर्ज कराई गई थी, उसकी मूल प्रति रिकॉर्ड पर नही होने पर बीते 10 अक्तूबर को अभियोजन पक्ष के द्वारा रिकॉर्ड में लाने हेतु आवेदन की अर्जी लगाई गई थी। जिसपर न्यायालय ने पुलिस को आदेश दिया था की शिकायत की मूल प्रति पेश की जाय। लेकिन 15 नवंबर को पालम विहार थाना के अधिकारी द्वारा शिकायत पेश नही किया, यह कहकर कि शिकायत कर्ता के द्वारा दर्ज शिकायत पत्र पर जीरो एफआईआर दर्ज कर,मामले को नोएडा पुलिस को स्थांतरित कर दिए जाने के कारण,मूल शिकायत की कापी को नोएडा पुलिस से हासिल करने की जरूरत है। जिसपर न्यायालय ने कारण बताओ नोटिस जारी कर,दस्तावेज पेश किए हेतु, पालम विहार के sho को आदेश जारी किया है। आगे की गवाही को जारी रखते हुए न्यायालय ने आगामी तारीख 1 दिसंबर मुकर्रर की है।

गौरतलब है कि 2 जुलाई 2013 को पालम विहार क्षेत्र के सतीश कुमार (काल्पनिक नाम) के घर संत आसाराम बापू आए थे। बापू ने परिवार के सदस्यों सहित उनकी 10 वर्षीय भतीजी को भी आशीर्वाद दिया था। उस समय सतीश के घर के कार्यक्रम की वीडियो आदि भी बनाई गई थी। बापू आसाराम प्रकरण के बाद टीवी चैनलों ने बनाई गई वीडियो को तोड़मरोड़ कर प्रसारित किया,पीड़िता के परिवार के घर को अश्लीलता का अड्डा बताकर तथा शिकायत कर्ता को शिवा और उनकी पत्नी को शिल्पी बताकर चैनल पर प्रसारित किया था। परिजनों ने यह भी आरोप लगाए थे,कि उनकी व आसाराम बापू की छवि धूमिल करने के लिए बेहद अभद्र,अर्मयादित शब्दों के साथ कमेंट्री कर प्रसारित किया गया था। जिससे परिवार व मासूम बालिका को मानसिक व सामाजिक रुप से कष्ट झेलना पड़ा था। आहत होकर परिजनों ने पालम विहार पुलिस थाना में शिकायत दर्ज कराई थी। मामले में पुलिस का रवैया संदेहास्पद रहा, पुलिस द्वारा तीन बार मामले में अनट्रेस रिपोर्ट लगाने के बाद पीड़ित पक्ष के द्वारा चंडीगढ़ उच्च न्यायालय की ओर रुख करने पर,उच्च न्यायालय के आदेश पर पुलिस द्वारा इस मामले में पुनः अनुसंधान शुरू कर 2020 चार्ज शीट पेश करने के बाद सप्लीमेंट्री चार्ज शीट भी 2021 में पेश की गई। इस मामले की पैरवी शुरू से सामाजिक संस्था जन जागरण मंच के अध्यक्ष हरी शंकर कुमार व उनकी टीम करती आ रही है।