आज तक चैनल की सिनियर एंकर चित्रा त्रिपाठी पर पॉक्सो कोर्ट ने लगाया जुर्माना
दिल्ली: नाबालिका के वीडियो को अश्लील तरीके से प्रसारित करने के मामले में बीते 21 जनवरी को जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमति शशि चौहान की अदालत में सीनियर एंकर दीपक चौरसिया, रिपब्लिक टीवी न्यूज के एंकर सैयद सुहैल,राशिद हस्मी,अजीत अंजुम,सुनील दत ,ललित बडगुर्जर समेत सभी आरोपी पत्रकार अदालत में पेश हुए।
मामले की पैरवी करने वाली संस्था जन जागरण मंच के अध्यक्ष हरिशंकर कुमार से प्राप्त जानकारी के अनुसार मामले में चित्रा त्रिपाठी आरोपी है,जो गत दिनांक 21 जनवरी को पेश न होकर,अपने वकील के माध्यम से व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया। जिस पर सरकारी व पीड़िता के वकील श्री धर्मेंद्र कुमार मिश्रा के द्वारा आवेदन पर अत्यधिक आपत्ति जताई गई है। पीड़िता के वकील और राज्य के विशेष लोक अभियोजक ने कहा कि व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट के लिए यह दूसरा आवेदन आरोपी चित्रा त्रिपाठी द्वारा दायर किया गया है,जिसे खारिज किया जाना चाहिए, क्योंकि आरोपी जानबूझकर अदालत के समक्ष अपनी उपस्थिति से बच रही है।
चित्रा त्रिपाठी ने अपने आवेदन में बीते 21 जनवरी को अदालत के समक्ष व्यक्तिगत छूट की मांग करते हुए अपने प्रतिष्ठित चैनल आज तक न्यूज़ के लिए 13.01.2024 से 23.01.2024 तक राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या में विशेष कवरेज करने का हवाला दिया। चित्रा के वकील द्वारा यह कहा गया कि उसकी उपस्थिति न तो जानबूझकर है और न ही इरादतन, बल्कि उपरोक्त वास्तविक कारण से है। तथ्यों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त चित्रा त्रिपाठी ने पहले भी 21.12.2023 को अपनी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट के लिए एक आवेदन दायर किया है,इसलिए उपस्थिति से छूट के लिए वर्तमान आवेदन पर 3 हजार रुपए का जुर्माना भरने के आदेश देकर उपस्थिति से छूट दी जाती है। मामले में इंस्पेक्टर जितेंद्र के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। साथ ही शिकायतकर्ता की मूल शिकायत को पेश करने के बारे में इंस्पेक्टर जितेंद्र अदालत में पेश हुए। तथा फंडा राम महिला पश्चिम जोधपुर के माल खाना इंचार्ज को पुनः सम्मन जारी किया गया है। इंस्पेक्टर प्रदीप अदालत में पेश नहीं हुए। जिसपर न्यायालय ने 10,000 रूपये का धनराशि का जमानती वारंट जारी किया है।
गौरतलब है कि 2 जुलाई 2013 को पालम विहार क्षेत्र के सतीश कुमार (काल्पनिक नाम) के घर संत आसाराम बापू आए थे। बापू ने परिवार के सदस्यों सहित उनकी 10 वर्षीय भतीजी को भी आशीर्वाद दिया था। उस समय सतीश के घर के कार्यक्रम की वीडियो आदि भी बनाई गई थी। बापू आसाराम प्रकरण के बाद टीवी चैनलों ने बनाई गई वीडियो को तोड़मरोड़ कर प्रसारित किया,पीड़िता के परिवार के घर को अश्लीलता का अड्डा बताकर बताकर चैनल पर प्रसारित किया था। जिसके बाद शिकायतकर्ता के द्वारा पालम विहार गुरुग्राम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई थी। मामले की पैरवी जन जागरण मंच के अध्यक्ष हरिशंकर कुमार व उनकी टीम करती आ रही है।