पॉक्सो की अदालत ने रिपब्लिक भारत के एंकर सैयद सोहेल पर 10,000 रुपये का लगाया जुर्माना
गुरुग्राम: गुरुग्राम की पॉक्सो की एक अदालत ने गत 31 मई को रिपब्लिक भारत के एंकर सैयद सुहैल पर यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम के तहत दर्ज 2013 के एक मामले में आरोप तय की कार्यवाही में देरी के लिए 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। मामले में दीपक चौरसिया,अजीत अंजुम, चित्रा त्रिपाठी और सैयद सोहेल सहित आठ पत्रकार आरोपी हैं।
पत्रकारों पर 2013 में एक 10 साल की बच्ची और उसके परिवार के “संपादित”,”अश्लील” वीडियो प्रसारित करने और वीडियो को संत आसाराम बापू के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले से जोड़ने का आरोप है।
गत 31 मई को मामले की सुनवाई करते हुए,अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शशि चौहान ने सैयद सोहेल द्वारा बार बार अपना वकील बदलने का हवाला देकर आरोप तय की प्रक्रिया में बिलंब करने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए,सुहैल की तरफ से एक नया पावर ऑफ अटॉर्नी आवेदन दायर किया। आरोप तय पर बहस की प्रक्रिया में इस साल मामला पहले ही पांच बार स्थगित हो चुका था: 2 फरवरी, 3 मार्च, 20 मार्च, 18 अप्रैल और 19 मई को।
आदेश में कहा गया है, “आज फिर से आरोपी सोहेल की ओर से स्थगन की मांग करते हुए नए सिरे से मुख्तारनामा दायर किया गया है और दलीलें पेश नहीं की गई हैं।” “यह कहना पर्याप्त है कि वर्तमान मामला 11 जनवरी, 2023 से आरोप पर बहस के लिए लंबित है, लेकिन आरोप पर बहस पूरी नहीं हुई है क्योंकि विद्वान बचाव पक्ष के वकीलों ने बार-बार स्थगन लिया है।”
न्यायालय ने तब सैयद सोहेल पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया, यह देखते हुए कि मामला “वर्ष 2020 से लंबित है”। सुहैल के नए वकील ने अदालत से कहा कि वह “आज ही लगे हुए हैं और फ़ाइल के तथ्यों को नहीं पढ़ा है”। अदालत ने कहा कि अभियुक्तों के लिए मामले में अपनी दलीलें पूरी करने का यह “अंतिम अवसर” था, जो आरोप तय करने के चरण में है। चार्जशीट 2020 और 2021 में दायर की गई थी।
अब तक मामले में प्रोड्यूसर अभिनव राज और एंकर चित्रा त्रिपाठी, राशिद हाशमी और अजीत अंजुम ने आरोप तय करने पर अपनी दलीलें पूरी कर ली हैं. पत्रकारों के वकीलों ललित सिंह और सुनील दत्त ने अपनी दलीलें आंशिक रूप से पूरी कर ली हैं।
दीपक चौरसिया और सोहेल का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों ने आरोपों पर अपनी दलीलें शुरू नहीं की हैं। गत 31 मई को दीपक चौरसिया को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में एक मामला लंबित होने के कारण पेश होने से छूट दी गई थी।