वीडियो को अश्लील बनाकर प्रसारित करने के मामले में 19 अगस्त को देश के 8 बड़े पत्रकार पॉक्सो के न्यायालय में होंगे पेश
गुरुग्राम: नाबालिका के वीडियो को तोड़मरोड़ कर प्रसारित मामले में गत 29 जुलाई को 8 सभी आरोपी पत्रकार (दीपक चौरसिया,चित्रा त्रिपाठी,अजीत अंजुम,सैयद सोहेल, राशिद,सुनील दत्त,ललित बडगुर्जर,अभिनव राज) की न्यायालय में पेशी हुई। न्यायालय की कार्यवाही में पुलिस के द्वारा पेश की गई चार्जशीट पर आरोप तय की प्रक्रिया पर बहस हुई ।जिसमे जी न्यूज के एंकर दीपक चौरसिया और रिपब्लिक भारत के सिनियर एंकर सैयद सोहेल ने अपने वकील के माध्यम से आरोप तय पर बहस पूरी की। आरोपियों की तरफ अपने बचाव में तमाम दलीलें पेश की गई। जिसके विरोध में पीड़िता के वकील धेमेंद मिश्रा ने अपनी दलीलों में यह साबित करने का प्रयास किया कि उक्त सभी आरोपियों पर पुलिस द्वारा पेश किए गए आरोप पत्र आरोप पत्र में लगाई गई सभी धाराओं के तहत अपराध बनता है। जिसके बाद समय के अभाव के कारण न्यायालय ने आरोप तय की प्रक्रिया को जारी रखते हुए 19 अगस्त की तारीख मुकर्रर कर दी
8 सभी पत्रकारों को बार बार न्यायालय में पेश होने की वजह
मामला एक नाबालिग बच्ची की वीडियो को तोड़मरोड़कर कर प्रसारित करने से जुड़ा है। वर्ष 2013 में गुरुग्राम के पालम विहार थाना में पॉक्सो के तहत जीरो एफ आई दर्ज हुई थी। पीड़ित पक्ष के अनुसार 2 साल तक पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किए जाने पर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वर्ष 2015 में गुरुग्राम पुलिस ने पोक्सो समेत अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की। मामला देश के बड़े पत्रकारों से संबंधित होने के कारण पीड़िता को कई बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। बार बार सेसन कोर्ट और हाईकोर्ट का चक्कर काटना पड़ा। प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त मामले को पुलिस ने खूब बंद करने का प्रयास किया लेकिन आखिर हाईकोर्ट के संज्ञान लेने पर पुलिस के द्वारा 2020 में 8 पत्रकारों के विरुद्ध आरोप पत्र पेश किया। जिसके बाद न्यायालय द्वारा संज्ञान लिए जाने के कारण उक्त सभी पत्रकारों को अपनी उपस्थिति हेतु बार बार पेश होना पड़ रहा है।