पॉक्सो मामले में दीपक चौरसिया के खिलाफ एक बार फिर गैर जमानती वारंट जारी
दिल्ली: वीडियो को अश्लील बनाकर प्रसारित करने के मामले में (zeenews) जी न्यूज़ के एंकर दीपक चौरसिया के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया, क्योंकि वह 4 फरवरी को सुनवाई के दिन “उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साक्षात्कार करने के लिए आवश्यक” होने के कारण इसके सामने पेश नहीं हुए।
तीन महीने से अधिक समय में यह दूसरी बार है जब अदालत ने इस तरह का वारंट जारी किया है। पहला गैर जमानती वारंट पिछले साल 28 अक्टूबर को जारी किया गया था। हाल ही में ज़ी न्यूज़ में सलाहकार संपादक के रूप में शामिल हुए पत्रकार ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश नहीं हुए थे। जिला अदालत से राहत नही मिलने पर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का रुख करने के बाद उन्हें जमानत मिल गई थी।
मामला एक नाबालिक बच्ची के रिश्तेदार की शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा है
15 दिसंबर 2013 को। शिकायत कर्ता ने तीन समाचार चैनल – News24, इंडिया न्यूज,न्यूज नेशन के विरुद्ध मामला दर्ज करवाया था।
उक्त चैनलों पर “मॉर्फ्ड” वीडियो प्रसारित करने का आरोप है।मामले में फिलहाल आठ आरोपी शामिल है। News24 के पूर्व मैनेजिंग एडिटर अजीत अंजुम, आज तक की एंकर चित्रा त्रिपाठी, और न्यूज़ नेशन के पूर्व एंकर दीपक चौरसिया,रिपब्लिक भारत के एंकर सैयद सोहेल,अभिनव राज,सुनील दत्त,ललित बडगुर्जर के खिलाफ 2020 और 2021 में एक 10 साल के बच्चे और उसके परिवार के “संपादित”, “अश्लील” वीडियो प्रसारित करने के लिए चार्जशीट किया गया, और वीडियो को स्वयंभू संत आसाराम बापू के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले से जोड़ने का है।
बीते 4 फरवरी को सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शशि चौहान ने कहा कि चौरसिया की अनुपस्थिति संबंधी याचिका के समर्थन में कोई हलफनामा नहीं है। अदालत ने साक्षात्कार के बारे में एक ईमेल का उल्लेख करते हुए कहा, “इसके अलावा, संचार की प्रति जो रिकॉर्ड पर रखी गई है, उससे पता चलता है कि वह कहीं भी आवेदक/आरोपी दीपक चौरसिया को संबोधित नहीं है।”
दीपक चौरसिया द्वारा दायर इस तरह का यह तीसरा आवेदन था। “इससे पहले (ऐसा आवेदन) 23.09.2022 और 28.10.2022 को स्थानांतरित किया गया था। इसलिए मामले की विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कि वर्तमान मामला पहले से ही बहुत पुराना हो चुका है और POCSO अधिनियम के तहत पंजीकृत है और आवेदक/आरोपी द्वारा व्यक्तिगत छूट के लिए दिया गया आवेदन किसी भी हलफनामे द्वारा समर्थित नहीं है और उसकी अनुपस्थिति के संबंध में कोई ठोस दस्तावेजी सबूत नहीं है। इसलिए दायर किया गया है, आवेदन की अनुमति देने के लिए कोई आधार नहीं बनता है और इसे खारिज कर दिया जाता है,” अदालत ने गैर-जमानती वारंट जारी करते हुए कहा।
दिसंबर 2013 में न्यूज़24 और इंडिया न्यूज़ पर प्रसारित वीडियो में बच्चे, शिकायतकर्ता की पत्नी और कुछ अन्य महिलाओं के चेहरे “आंशिक रूप से सामने” आए। में जीरो एफआईआर
15 दिसंबर 2013 को गुरुग्राम थाने में मामला दर्ज किया गया था।