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महेंद्र चावला के मामले में बापू आसाराम जी को बड़ी राहत, कोर्ट ने नहीं माना आरोपी!

पानीपत : वर्ष 2015 में दर्ज हुए महेंद्र चावला मामले में बापू आसाराम जी को बड़ी राहत मिली है। बीते 5 फरवरी, जिला सत्र न्यायालय, अंबर दीप सिंह की कोर्ट ने आदेश में स्पष्ट किया कि इस मामले में बापू आसाराम जी के खिलाफ संज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, पूरक रिपोर्ट में शामिल अन्य आरोपियों राजेंद्र सिंह और कौशल ठाकुर उर्फ हनुमान के बारे में क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार किया जाना चाहिए या नहीं,इस बारे में निर्णय लेने के लिए मजिस्ट्रेट कोर्ट को भेजने का आदेश दिया है।

क्या है पूरा मामला?

महेंद्र चावला, जो बापू आसाराम जी और उनके पुत्र नारायण साईं के खिलाफ दर्ज मामलों में गवाह हैं, ने 2015 में पानीपत सदर पुलिस थाना में हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाकर मामला दर्ज करवाया था। उन्होंने दावा किया था कि वे लंबे समय तक आश्रम से जुड़े रहे हैं और नारायण साईं के पीए के रूप में भी काम किया था। उनका आरोप था कि बापू आशाराम के विरुद्ध 2013 में दर्ज मामलों में गवाही देने के कारण उन पर हमला करवाया गया और इसके पीछे बापू आसाराम जी और नारायण साईं की साजिश थी।

पुलिस के रिपोर्ट से महेंद्र चावला असंतुष्ट,दूसरे जांच एजेंसी की किया जांच की मांग!
इस मामले में जांच अधिकारी ने जोधपुर जेल में बापू आसाराम जी का बयान दर्ज किया, लेकिन पुलिस जांच में उनके खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिले। जिसके बाद महेंद्र चावला ने पुलिस के इस जांच से असंतुष्ट होकर दूसरी एजेंसी से जांच की मांग की थी। चंडीगढ़ हाईकोर्ट के आदेश पर क्राइम ब्रांच को जांच के निर्देशित किए जाने पर, मामले में पुनः जांच शुरू की गई। जिसके बाद कोर्ट में रिपोर्ट पेश किए जाने और महेंद्र चावला के द्वारा बापू आशाराम जी आरोपी बनाए जाने को लेकर अर्जी दायर की गई। अंततः कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि इस मामले में बापू आसाराम जी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी।

बचाव पक्ष ने क्या कहा?

बचाव पक्ष का कहना है कि यह फैसला न्याय की जीत है। उन्होंने शुरू से ही इस मामले को झूठा और दुर्भावनापूर्ण बताया था। अब कोर्ट के फैसले से स्पष्ट हो गया कि महेंद्र चावला के द्वारा बापू आसाराम जी के खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार थे।
इस फैसले के बाद बापू आसाराम जी को बड़ी राहत मिली है। हालांकि, पूरक रिपोर्ट के आधार पर अन्य आरोपियों के खिलाफ जांच जारी रहेगी।