मोटरसाइकिल, स्कूटर चालकों के लिए चेतावनी जारी, अगर किया यह काम तो होगा भारी नुकसान 

नई दिल्ली: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने मोटरसाइकिल, स्कूटर, एक्टिवा चलाने वालों के लिए एकबार फिर चेतावनी जारी की है। यह चेतावनी उन्होनें यातायात नियमों का पालन ना करने वालों के लिए जारी की है। एनएचएआई ने दुपहिया वाहन चालकों की सुरक्षा के लिए उन्हें चेतावनी देते हुए हेलमेट पहनकर वाहन चलाने को कहा है। एनएचएआई ने कहा कि बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चलाना जोखिम भरा है। सुरक्षित रहने के लिए हेलमेट जरुर पहने। एनएचएआई ने कहा कि हेलमेट को दुर्घटना के लिहाज से टेस्ट करके तैयार किया जाता है लेकिन आपके सर को नहीं इसलिए वाहन चलाते समय हेलमेट जरुर पहने।  नए यातायात नियम के अनुसार अब बिन हेलमेट वाहन चलाने पर अब आपको 1000 रुपए का भारी चालान देना पड़ सकता है। ऐसे में वाहन चलाते समय हेलमेट जरुर पहनना चाहिए। 

मोटरसाइकिल, स्कूटर पर अगर बच्चों को बैठाया तो देना होगा भारी चालान, देखें यह नियम

नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार चार साल से ज्यादा उम्र का बच्चा तीसरी सवारी के तोर पर गिना जाएगा। ऐसे में अगर आप अपने टूव्हीलर पर सवार होकर अपने बच्चे और पत्नी को बैठाकर कही जा रहे है और बच्चे की उम्र चार साल से अधिक है तो आपका चालान कट सकता है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194A के अनुसार आपका इस नियम का उल्लंघन करने पर 1000 रुपए का चालान कट सकता है।

इसके साथ ही बच्चे को मिलाकर भी आप सिर्फ 2 लोग अपनी मोटरसाइकिल या स्कूटर पर सवार होकर कही जा रहे है तो भी आपका चालान कट सकता है। नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार अगर बच्चे की उम्र चार साल से ज्यादा है और बच्चे को आपने हेलमेट नही पहना रख तो आपका 1000 रुपए का चालान कट सकता है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि यातायात नियमों का पालन करें और सुरक्षित रहे।

डिजी लॉकर तथा एम परिवहन

डिजी लॉकर या फिर एम परिवहन के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य दस्तावेज जैसे पंजीकरण प्रमाण पत्र को स्टोर किया जा सकता है। कोई भी दस्तावेज भौतिक तौर पर अपने साथ नहीं रखने होंगे। यदि ट्रैफिक पुलिस ड्राइविंग लाइसेंस या फिर अन्य दस्तावेज मांगती है तो वाहन चालक सॉफ्ट कॉपी दिखा सकता है।

नए ट्रैफिक नियमों के अंतर्गत दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन नहीं होगा। मतलब कोई भी दस्तावेज भौतिक तौर पर अपने साथ नहीं रखने होंगे। यदि ट्रैफिक पुलिस ड्राइविंग लाइसेंस या फिर अन्य दस्तावेज मांगती है तो वाहन चालक सॉफ्ट कॉपी दिखा सकता है।

यदि ट्रैफिक अधिकारी ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करना चाहता है, तो वह वेब पोर्टल के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर सकता है।

नई मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत चालक का व्यवहार भी देखा जाएगा व पुलिस अधिकारी की पहचान भी पोर्टल में अपडेट की जायेगी।

जब भी किसी वाहन या चालक का निरिक्षण किया जाएगा, इसकी जानकारी पोर्टल पर अपलोड की जाएगी।

ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वाले व्यक्तियों के लिए ई-चालान जारी किया जाएगा।

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