हाईकोर्ट से तामराज को जमानत, बापू के प्रकरण में गवाह अखिल गुप्ता की हत्या का है मामला

हाईकोर्ट से तामराज को जमानत,  बापू के प्रकरण में गवाह अखिल गुप्ता की हत्या का है मामला

आसाराम बापू से जुड़े चर्चित हत्या मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोपी तामराज उर्फ ताम्रध्वज उर्फ महावीर को जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल की एकल पीठ ने सुनवाई के बाद यह आदेश जारी किया।

तामराज पर आसाराम बापू के पूर्व रसोइये और सरकारी गवाह अखिल गुप्ता की हत्या की साजिश रचने का आरोप है। इससे पहले सेशन कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद आरोपी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

पुलिस के अनुसार, मुजफ्फरनगर निवासी अखिल गुप्ता दूध का व्यवसाय करते थे और पहले आसाराम के आश्रम में रसोइये के रूप में कार्यरत थे। बाद में वे यौन उत्पीड़न मामले में आसाराम और उनके बेटे के खिलाफ सरकारी गवाह बन गए थे।

11 जनवरी 2015 को गंगा प्लाजा से घर लौटते समय महालक्ष्मी एंक्लेव के पास बाइक सवार बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी थी, जिससे उनकी मौत हो गई थी।

जांच में कई आरोपियों के नाम सामने आए थे, जिनमें तामराज भी शामिल है। वह छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले का निवासी है और लंबे समय तक नोएडा में नाम बदलकर रह रहा था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जहां वह 20 मार्च 2025 से बंद था।

इस मामले में हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद अब आगे की कानूनी प्रक्रिया पर नजर रहेगी।