झारखंड हाईकोर्ट से CGL-CDPO कैंडिडेट्स को बड़ी राहत, नियुक्ति रद्द करने पर लगी रोक

झारखंड हाईकोर्ट से CGL-CDPO कैंडिडेट्स को बड़ी राहत, नियुक्ति रद्द करने पर लगी रोक

हाईकोर्ट से CGL-CDPO कैंडिडेट्स को बड़ी राहत, नियुक्ति रद्द करने पर लगी रोक

​झारखंड हाईकोर्ट ने JSSC CGL और CDPO की नियुक्तियां रद्द करने के राज्य सरकार के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। इस फैसले से 1932 CGL पास कैंडिडेट्स और 64 CDPO को बड़ी राहत मिली है, जिससे वे अब पहले की तरह अपनी ड्यूटी कर सकेंगे।

​मुख्य अपडेट्स:

​कोर्ट का सवाल: जस्टिस दीपक रोशन की कोर्ट ने सरकार से पूछा कि CID जांच में आखिर ऐसा क्या तथ्य सामने आया, जिसके आधार पर अचानक इतनी नियुक्तियां रद्द करने की जरूरत पड़ गई?

​जवाब तलब: अदालत ने सरकार को 7 सितंबर तक शपथ पत्र (affidavit) दाखिल कर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है।

​फ़ास्ट ट्रैक मोड: राज्य सरकार की अपील पर अदालत ने इस मामले की रोज़ाना (fast track) सुनवाई करने का आग्रह स्वीकार कर लिया है। मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को तय की गई है।

​कैंडिडेट्स के लिए शर्त: सभी चयनित कर्मियों की नौकरी फिलहाल सुरक्षित है, लेकिन उन्हें एक अंडरटेकिंग देनी होगी कि उनका भविष्य ट्रायल कोर्ट के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगा।

​कैंडिडेट्स के वकीलों ने दलील दी थी कि रातों-रात बिना कोई नोटिस दिए नौकरी से हटाना नैसर्गिक न्याय (natural justice) के विरुद्ध है।