नई दिल्ली, 11 जुलाई 2026। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) ने देशभर के 70 मेडिकल कॉलेजों को सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा है कि वे निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े अनिवार्य नियमों का तत्काल पालन सुनिश्चित करें। आयोग ने उन संस्थानों पर चिंता जताई है जो निर्धारित मानकों के अनुरूप CCTV निगरानी प्रणाली और अन्य तकनीकी व्यवस्थाओं को लागू करने में अब तक विफल रहे हैं।
एनएमसी द्वारा जारी नोटिस के अनुसार कई मेडिकल कॉलेज अभी तक अपने नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर (NVR) सिस्टम को आयोग के केंद्रीय निगरानी तंत्र से नहीं जोड़ पाए हैं। आयोग ने इसे गंभीर मामला मानते हुए संबंधित संस्थानों को जल्द से जल्द आवश्यक सुधार करने का निर्देश दिया है।
निर्देशों के अनुसार मेडिकल कॉलेजों को परिसर के महत्वपूर्ण स्थानों पर कम से कम 25 CCTV कैमरे स्थापित करने होंगे। इसके साथ ही सभी कैमरों की रिकॉर्डिंग को सुरक्षित रखने के लिए नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर की व्यवस्था अनिवार्य होगी। आयोग ने यह भी कहा है कि उसे रिकॉर्ड किए गए वीडियो और डेटा तक सीधी पहुंच उपलब्ध कराई जाए ताकि आवश्यक निगरानी और निरीक्षण किया जा सके।
एनएमसी के दिशा-निर्देशों के तहत मेडिकल कॉलेजों को CCTV रिकॉर्डिंग का बैकअप कम से कम 30 दिनों तक सुरक्षित रखना होगा। इससे किसी शिकायत, निरीक्षण या जांच की स्थिति में रिकॉर्ड उपलब्ध कराया जा सकेगा।
आयोग के अधिकारियों के अनुसार पिछले कुछ समय से उन संस्थानों के साथ लगातार संपर्क किया जा रहा था जिन्होंने निर्धारित नियमों का पालन नहीं किया। कई बार निर्देश जारी किए जाने के बावजूद कुछ कॉलेजों द्वारा आवश्यक तकनीकी व्यवस्थाएं लागू नहीं की गईं, जिसके बाद यह सख्त नोटिस जारी किया गया है।
एनएमसी का कहना है कि मेडिकल शिक्षा संस्थानों में पारदर्शिता, जवाबदेही और बेहतर प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक निगरानी प्रणाली आवश्यक है। CCTV और डिजिटल रिकॉर्डिंग व्यवस्था से न केवल सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी बल्कि शिक्षण, प्रशिक्षण और संस्थागत गतिविधियों की निगरानी भी प्रभावी ढंग से की जा सकेगी।
आयोग ने स्पष्ट किया है कि सभी मेडिकल कॉलेजों को निर्धारित समयसीमा के भीतर नियमों का पालन करना होगा। अनुपालन न करने वाले संस्थानों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।