50 लाख का जुर्माना और 3 साल की जेल से बचने के लिए जरुर पढ़ें ....

50 लाख का जुर्माना और 3 साल की जेल से बचने के लिए जरुर पढ़ें ....

सावधान! अपनी सिम किसी और को दी तो भुगतना पड़ेगा 50 लाख का जुर्माना और 3 साल की जेल, दूरसंचार विभाग का कड़ा एक्शन

नई दिल्ली:

अगर आपका सिम कार्ड कोई दूसरा इस्तेमाल कर रहा है या आपने अपनी आईडी पर किसी और को सिम दिलवाई है, तो तुरंत सतर्क हो जाइए। दूरसंचार विभाग (DoT) ने सख्त चेतावनी जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि अपने नाम पर जारी सिम बेचना, किराए पर देना या किसी अन्य को सौंपना अब बेहद भारी पड़ सकता है। यदि वह सिम किसी भी तरह के साइबर फ्रॉड या गैरकानूनी गतिविधि में इस्तेमाल होती है, तो कानूनी तौर पर मूल ग्राहक (सिम मालिक) भी सीधे जिम्मेदार माना जाएगा।

विभाग के अनुसार, फर्जी तरीके से सिम जारी कराने, पहचान छुपाने या मोबाइल के IMEI नंबर से छेड़छाड़ करने पर 3 साल तक की जेल और ₹50 लाख तक का भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। यह कदम छत्तीसगढ़ में एक एजेंट द्वारा लोगों के पहचान दस्तावेजों का दुरुपयोग कर बिना जानकारी के 25 फर्जी सिम एक्टिवेट करने का मामला सामने आने के बाद उठाया गया है। उस एजेंट को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है और संदिग्ध नंबरों का री-वेरिफिकेशन न होने पर कनेक्शन बंद कर दिए गए हैं।

कितने सिम रख सकते हैं आप?

नियमों के तहत एक व्यक्ति सभी टेलीकॉम कंपनियों को मिलाकर अधिकतम 9 सिम कार्ड रख सकता है, जबकि जम्मू-कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर राज्यों में यह सीमा केवल 6 सिम की है।

घर बैठे ऐसे करें जांच:

आपके नाम पर कितनी सिम एक्टिव हैं, यह जानने के लिए केंद्र सरकार के 'संचार साथी' (Sanchar Saathi) पोर्टल या ऐप पर जाएं। वहां 'नो योर मोबाइल कनेक्शन्स' विकल्प चुनकर ओटीपी दर्ज करें। लिस्ट में यदि कोई अनजान या गलत नंबर दिखे, तो वहीं से उसे ब्लॉक व बंद कराने की रिक्वेस्ट सबमिट कर दें।